मनाली। उपमंडल मनाली विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष एवं प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट संदीप सिंह सिहाग ने कहा कि उपभोक्ता सामान की खरीदारी करते समय बिल जरूर लें। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता की जागरूकता ही उन्हें ठगी व नकली सामान से बचा सकती है। संदीप सिंह शुक्रवार को नसोगी पंचायत में आयोजित एक दिवसीय विधिक साक्षरता शिविर में ग्रामीणों को कानून संबंधी जानकारी दे रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बिल लेने से दुकानदार आपको नकली सामान नहीं देगा, इसलिए सामान का बिल जरूर लें। उन्होंने कहा कि लोग हस्ताक्षर कर खाली चेक न दें, अगर किसी को देना भी पड़े तो अलग से इकरार नामा तैयार कर लें। वरिष्ठ अधिवक्ता छवींद्र ठाकुर ने केंद्र सरकार की मनरेगा योजना पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत ग्रामीणों को 154 रुपये दिहाड़ी दी जा रही है तथा साल में कम से कम सौ दिन काम भी दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि काम करते समय मृत्यु होने पर 75 हजार और घायल होने पर 25 हजार रुपये देने का प्रावधान है। नसोगी पंचायत प्रधान शिव राम ठाकुर ने भी ग्रामीणों को मनरेगा योजना संबंधी जानकारी दी। इससे पहले उन्होंने विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष एवं प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट संदीप सिंह का विधिवत स्वागत किया गया तथा पंचायत के लोगों को कानून की जानकारी देने के लिए आभार जताया। इस अवसर पर ग्रामीणों सहित पंचायत के सभी प्रतिनिधि, महिला मंडल और युवक मंडल के सदस्य उपस्थित रहे।
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